ऋषिकेश दुष्कर्म मामला: मनजीत जौहर को अग्रिम जमानत, सह-आरोपी मानव की याचिका खारिज

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संवाददाता: सागर रस्तोगी

ऋषिकेश के चर्चित विवाहिता दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को राहत और दूसरे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोर्ट ने मनजीत जौहर को अग्रिम जमानत दे दी है, जबकि सह-आरोपी मानव जौहर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना। इसके बाद कोर्ट ने मनजीत जौहर को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत प्रदान की। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आरोपी को जांच में पूरा सहयोग करना होगा और वह किसी भी प्रकार से साक्ष्यों या गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।

वहीं, मानव जौहर को राहत नहीं मिली है। अदालत द्वारा उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद अब उसकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है।

पीड़िता के अधिवक्ता रुद्राक्ष शर्मा के अनुसार, सह-आरोपी मानव जौहर फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और फरार चल रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी है और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तेजी से पूरी की जाएगी।

यह मामला पहले से ही चर्चा में रहा है और अब कोर्ट के इस फैसले के बाद जांच प्रक्रिया और तेज होने की उम्मीद है।

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