संवाददाता: वाचस्पति रयाल
राष्ट्रीय लोक अदालत में 210 मामलों का निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर नरेंद्रनगर स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेय गुप्ता की अदालत में कुल 210 वादों का सफल निस्तारण किया गया।
इन मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया गया, जिससे पक्षकारों को त्वरित और सस्ता न्याय मिल सका।
11 लाख 30 हजार रुपये की वसूली
लोक अदालत में विभिन्न मामलों के निस्तारण के दौरान कुल ₹11 लाख 30 हजार 100 की वसूली भी की गई।
- मोटर वाहन अधिनियम (MV Act)
- महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा
- सिविल प्रकृति के मामले
- अन्य न्यायिक वाद
शामिल रहे।
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बताए लोक अदालत के फायदे
इस मौके पर न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेय गुप्ता ने वादी और प्रतिवादियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय लोक अदालतों का उद्देश्य आम लोगों, विशेषकर गरीब और जरूरतमंद वर्ग को त्वरित एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराना है।
उन्होंने लोगों से अपील की कि छोटे और समझौता योग्य मामलों में लोक अदालत का सहारा लेकर समय और धन दोनों की बचत की जा सकती है।
पक्षकारों ने जताई खुशी
त्वरित न्याय मिलने से वादी और प्रतिवादी काफी संतुष्ट और खुश नजर आए। लोगों ने सरकार की इस व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि लोक अदालत के माध्यम से लंबे समय से लंबित मामलों का आसानी से समाधान हो रहा है।
अधिवक्ताओं ने भी की सराहना
इस दौरान अधिवक्ताओं ने भी राष्ट्रीय लोक अदालत की व्यवस्था को आमजन के हित में बताया।


