उत्तराखंड शासन ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के सार्वजनिक अवकाश में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार पहले घोषित 27 मई 2026 के अवकाश को संशोधित कर अब 28 मई 2026, गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
जारी अधिसूचना के मुताबिक यह अवकाश राज्य सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बैंक, कोषागार एवं उप कोषागारों में लागू रहेगा। शासन ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत यह संशोधन आदेश जारी किया है।
इस संबंध में सचिव राजेन्द्र कुमार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। शासन ने सभी विभागों और जिला प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।


